वाराणसी: एएसआई सोमवार सुबह 7 बजे ज्ञानवापी मस्जिद का वैज्ञानिक सर्वेक्षण शुरू करेगा
काशी विश्वनाथ मंदिर के बगल में स्थित ज्ञानवापी मस्जिद एक मंदिर के ऊपर बनाई गई है या नहीं, यह निर्धारित करने के लिए वैज्ञानिक सर्वेक्षण करने के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) की एक टीम रविवार को वाराणसी पहुंची है।वाराणसी के जिला मजिस्ट्रेट एस. राजलिंगम ने कहा, "हमें एएसआई द्वारा सूचित किया गया है कि सर्वेक्षण कल से शुरू होगा।"
हिंदू पक्ष के वकील मदन मोहन यादव ने कहा कि एएसआई की टीम वाराणसी पहुंच गई है और सोमवार सुबह करीब सात बजे ज्ञानवापी परिसर का सर्वेक्षण शुरू करेगी.यादव ने कहा कि प्रत्येक याचिकाकर्ता का एक वकील सर्वेक्षण टीम के साथ रहेगा।
शुक्रवार को जिला जज ए.के. विश्वेश ने एएसआई को एक विस्तृत वैज्ञानिक सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया - जिसमें जहां भी आवश्यक हो, खुदाई भी शामिल है - यह निर्धारित करने के लिए कि क्या उत्तर प्रदेश के वाराणसी में मस्जिद एक मंदिर पर बनाई गई है।
एएसआई के निदेशक को जीपीआर (ग्राउंड पेनेट्रेटिंग रडार) सर्वेक्षण, उत्खनन, डेटिंग पद्धति और वर्तमान संरचना की अन्य आधुनिक तकनीकों का उपयोग करके एक विस्तृत वैज्ञानिक जांच करने का भी निर्देश दिया गया है ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या इसका निर्माण हिंदू मंदिर की पूर्व-मौजूदा संरचना के ऊपर किया गया है, "आदेश में कहा गया है।
इसने विशेष रूप से "संबंधित इमारत के तीन गुंबदों के ठीक नीचे" सर्वेक्षण के लिए जीपीआर तकनीक का उपयोग करने और "यदि आवश्यक हो तो" वहां खुदाई करने का निर्देश दिया।
मस्जिद का 'वज़ुखाना', जहां हिंदू वादियों द्वारा 'शिवलिंग' होने का दावा किया गया एक ढांचा मौजूद है, परिसर में उस स्थान की रक्षा करने वाले सुप्रीम कोर्ट के पहले के आदेश के बाद, सर्वेक्षण का हिस्सा नहीं होगा।
न्यायाधीश ने एएसआई को सर्वेक्षण कार्यवाही के वीडियो और तस्वीरों के साथ 4 अगस्त तक अदालत में एक रिपोर्ट जमा करने का निर्देश दिया।कोर्ट ने 14 जुलाई को हिंदू और मुस्लिम दोनों पक्षों को सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।
हिंदू कार्यकर्ताओं का दावा है कि इस स्थान पर पहले एक मंदिर मौजूद था और 17वीं शताब्दी में मुगल सम्राट औरंगजेब के आदेश पर इसे ध्वस्त कर दिया गया था।
मस्जिद की बाहरी दीवार पर हिंदू देवताओं की मूर्तियों की नियमित पूजा का अधिकार मांगने वाले हिंदू समूह द्वारा दायर याचिका में एएसआई को परिसर का सर्वेक्षण करने के लिए अदालत से निर्देश देने की मांग की गई थी।
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